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10 साल पुराने ऑटो होंगे बंद, 4 रंगों का भी प्रावधान

April 06, 2021

 


इंदौर। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) द्वारा दिए गए निर्देशों के चलते परिवहन विभाग (Transport Department) इंदौर सहित प्रदेशभर में दौडऩे वाले ऑटो रिक्शाओं (Auto Rickshaws) के लिए विनियमन योजना-2021 लागू कर रहा है, जिसके चलते अभी विभाग ने गजट नोटिफिकेशन करते हुए 15 दिन में दावे-आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिसमें 10 साल से अधिक पुराने डीजल (Diesel) या पेट्रोल (Petrol) चलित ऑटो रिक्शाओं का किसी मार्ग पर परमिट मंजूर ना करने और उन्हें सीएनजी (CNG) में कन्वर्ट करने की व्यवस्था के अलावा अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस की अनिवार्यता से लेकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कलर कोडिंग यानी चार अलग-अलग रंगों के जरिए मंजूर करने का प्रावधान भी किया गया है।


अलग-अलग मार्गों पर इस तरह के चार रंगों वाले ऑटो चलेंगे, जिसमें ऊपर का भाग पीला और नीचे का भाग काला, तो दूसरे रंग में ऊपर का भाग लाल और नीचे का काला, तीसरे में ऊपर का हरा और नीचे का काला तथा चौथे में ऊपर का नीला और नीचे का काला। इस तरह अलग-अलग कलर कोडिंग की जाएगी, ताकि प्रमुख शहरों में संचालित होने वाली ऑटो रिक्शाओं में एकरूपता नजर आए। इसके अलावा मोटरयान अधिनियम (Motor Vehicles Act) 1988 की धारा 72, 74 और 84 की शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर ऑटो रिक्शा को जब्त किया जा सकेगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी आरटीओ ( RTO) द्वारा ऑटो रिक्शा के अलावा ई-कार्ड, ई-रिक्शा के लिए भी अलग-अलग कलर कोडिंग के मुताबिक परमिट विभिन्न मार्गों पर दिए जाएंगे। ऑटो पर रुट क्रमांक और स्टैंड का विवरण भी प्रदर्शित करना होगा। ऑटो चालक को निर्धारित गणवेश यानी यूनिफार्म भी पहनना होगी। सभी दस्तावेज, जिसमें पंजीयन, फिटनेस, बीमा, परमिट, कर प्रमाण-पत्र सहित अन्य भी ऑटो में उपलब्ध रखना पड़ेंगे। वहीं किसी भी तरह का परिवर्तन यानी मोडिफिकेशन नहीं होगा। म्यूजिक सिस्टम भी नहीं लगवाए जा सकेंगे। वर्ष में 2 बार से अधिक रेड लाइट जम्पिंग, लेन अनुशासन के उल्लंघन में चालान करने या अत्यधिक गति से वाहन चलाने, नशे के आपराधिक व्यक्ति द्वारा वाहन चलवाने सहित अन्य कृत्यों के मामले में भी परमिट निरस्त किया जाएगा। निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर पहले अपराध के लिए जुर्माना, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा वह भी वसूल किया जाएगा और दूसरी या उसके बाद फिर इसी तरह का अपराध होने पर परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने अभी 27 मार्च को इस आशय का नोटिफिकेशन जारी करते हुए 15 दिन में दावे-आपत्तियां आमंत्रित की है। अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा के इस नोटिफिकेशन पर प्रदेशभर के ऑटो संचालक विरोध कर रहे हैं। इंदौर ऑटो रिक्शा (Auto Rickshaw) चालक महासंघ के राजेश बिडकर, प्रवीण वाडेकर ने भी इन नियमों को अव्यवहारिक और ऑटो रिक्शा चालकों की रोजी-रोटी छिनने वाला बताया है।

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