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लोक अदालत में बिजली कंपनी के 126 प्रकरण निपटे, विभाग ने वसूले 52 लाख

March 14, 2022

उज्जैन। नेशनल लोक अदालत के दौरान उज्जैन में बिजली कंपनी के शहरी क्षेत्र में 126 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। बिजली कंपनी को लोक अदालत के दौरान 52 लाख रुपए नकद प्राप्त हुए। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर-उज्जैन क्षेत्र के सभी 15 सर्कलों में कुल 44 स्थानों पर लोक अदालत लगी। इसमें 6.73 करोड़ की राशि के बकाया होने पर 4752 उपभोक्ताओं-उपयोगकर्ताओं के प्रकरणों का निराकरण हुआ। लोक अदालत में बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं व उपयोगकर्ताओं को एक करोड़ 71 लाख रुपए की नियमानुसार छूट दी गई। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 तथा धारा 135 के तहत बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता हुआ।



इंदौर क्षेत्र के साथ ही उज्जैन क्षेत्र में हजारों मामलों को न्यायालयों में समझौते से निराकृत किया गया। प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी गई। प्री-लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी गई। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई। कार्यपालन यंत्री राजीव पटेल ने बताया कि उज्जैन शहरी क्षेत्र के 126 मामलों का लोक अदालत में निपटारा हुआ और इससे विभाग को 52 लाख रुपए प्राप्त हुए।

5117 में से 5102 मरीज ठीक हो गए
उज्जैन। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में रविवार रात तक कल पॉजीटिव आए 1 मरीज समेत कुल 5117 मामले सामने आए हैं। इनमें से कल शाम तक 5102 मरीज ठीक हो गए हैं। तीसरी लहर में 5 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके बाद जिले में कुल उपचाररत मरीजों की संख्या 15 ही रह गई है। उल्लेखनीय है कि इसके एक दिन पहले जिले में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला था।

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