
देहरादून। उत्तराखंड (Uttarakhand) में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून (anti-copying law) लागू हो गया, जिसके तहत पेपर लीक (paper leak) करने के दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा, वहीं नकल करने पर 3 साल और नकल करवाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।
यहां हुई एक प्रतियोगी परीक्षा में पर्चा लीक होने के बाद सरकार ने यह कड़ा कानून बनाया है। जिस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुहर लगा दी। नए कानून के तहत पर्चा लीक करने पर उम्रकैद की सजा के साथ 10 करोड़ जुर्माना होगा और आरोपी की सम्पत्ति भी कुर्क कर ली जाएगी। साथ ही नकल करवाने वाले शिक्षकों को 10 साल की सजा के साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, वहीं नकल करते पकड़े जाने पर परीक्षार्थियों को 3 साल की सजा और 5 लाख रु. के जुर्माने का प्रावधान है।
पेपर लीक मास्टर माइंड के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी
ग्वालियर। ग्वालियर में एनएचएम भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक मामले में पर्चा लीक करने वाले मास्टर माइंड पुष्पक के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करते हुए सभी एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों परीक्षा के पहले पर्चा लीक हो गया था। जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था।
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