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बिहार में अब नहीं मिलेगा 65 फीसदी आरक्षण, पटना हाईकोर्ट ने किया रद्द

June 20, 2024

पटनाः बिहार सरकार (Bihar Goverment) द्वारा आरक्षण (Reservation) बढ़ाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court ) ने रद्द (Cancels) कर दिया है. गुरुवार को हाईकोर्ट ने बिहार के उस कानून (Low) को रद्द कर दिया, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया था.


कोर्ट ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने 2023 में बिहार विधानमंडल द्वारा लाए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया.

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