
इन्दौर। शहर (Indore) में हेलमेट (helmet) न पहनने वालों को पेट्रोल (petrol) न देने के कलेक्टर (Collector) के आदेश के खिलाफ 2015 में भी जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें लगभग 9 साल पूर्व हाईकोर्ट (High Court) को डिवीजन बेंच खारिज कर चुकी है।
आज फिर सुनवाई
इसी तरह के मामले को लेकर दो जनहित याचिका दायर की गई है, जिन पर आज डिवीजन बेंच में सुनवाई होना है। एडवोकेट रितेश ईनानी एवं पंकज वाधवानी द्वारा इन याचिकाओं में कलेक्टर के हाल ही में जारी उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें गत एक अगस्त से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने पर रोक लगाई गई है।
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