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‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ को लेकर 9 साल पहले हाईकोर्ट खारिज कर चुकी हैं जनहित याचिकाएं

August 04, 2025

इन्दौर। शहर (Indore) में हेलमेट (helmet) न पहनने वालों को पेट्रोल (petrol) न देने के कलेक्टर (Collector) के आदेश के खिलाफ 2015 में भी जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें लगभग 9 साल पूर्व हाईकोर्ट (High Court) को डिवीजन बेंच खारिज कर चुकी है।



इन याचिकाओं में 25 मार्च 2015 को जारी इंदौर कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के आदेश पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किए गए थे। एडवोकेट सौरभ मिश्रा ने यह जनहित याचिका नंबर 2213/2015 दायर की थी। बाद में तीन अन्य याचिकाएं भी इसी मुद्दे पर लगी, जिन्हें भी इसी में मर्ज कर लिया गया था। सभी पक्षों की बहस सुनने के बात जस्टिस पीके जायसवाल एवं जस्टिस डीके पालीवाल की डिवीजन बेंच ने 25 जनवरी 2016 को जारी आदेश में इन सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अपने आदेश में कोर्ट ने माना था कि इसमें कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है।

आज फिर सुनवाई
इसी तरह के मामले को लेकर दो जनहित याचिका दायर की गई है, जिन पर आज डिवीजन बेंच में सुनवाई होना है। एडवोकेट रितेश ईनानी एवं पंकज वाधवानी द्वारा इन याचिकाओं में कलेक्टर के हाल ही में जारी उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें गत एक अगस्त से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने पर रोक लगाई गई है।

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