
भोपाल। स्कूली शिक्षा मंत्री (school education minister) परमार ने ऐलान किया कि कोरोना काल (Corona period) के दौरान फीस (fees) नहीं भर पाने वाले छात्रों की बकाया फीस 5 मार्च से 5 अगस्त के बीच 6 किस्तों में लेने के निर्देश जहां स्कूल संचालकों को दिए गए हैैैं, वहीं फीस भुगतान न करने अथवा बकाया होने के आधार परकिसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकेगा और न ही किसी छात्र के परीक्षा परिणाम रोके जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कक्षा 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने के बाद अब सरकार अगले एक-दो दिनों में कक्षा छठी से आठवीं तक के स्कूल खोले जाने का निर्णय लेने वाली है। निजी स्कूल संचालक (private school operators) पिछले कई दिनों से बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए सरकार इसकी मंजूरी नहीं दे रही थी। अब चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे।
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