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1 जून से अधिक संक्रमित क्षेत्रों में लगाएंगे प्रतिबंध, 31 मई तक चिह्नित करेंगे शहर और गांव के कंटेन्मेंट क्षेत्र

May 21, 2021

आज दोपहर एसडीएम, तहसीलदार की बुलाई बैठक…
इंदौर।  मुख्यमंत्री (Chief Minister) की समीक्षा बैठक के बाद रात को कलेक्टर मनीष सिंह ने 28 मई तक जनता कफ्र्यू (Public Curfew)  सख्ती से लागू करवाने का आदेश जारी करते हुए किराना-सब्जी दुकानों (Grocery-Vegetable Shops) पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह भी निर्णय लिया गया कि 30-31 मई तक ऐसे शहरी क्षेत्रों और गांवों को चिह्नित किया जाए जहां पर कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, ताकि 1 जून के बाद ऐसे क्षेत्रों को कंटेन्मेंट क्षेत्र (Containment Area) घोषित कर प्रतिबंध जारी रखे जाएं। आज दोपहर सभी एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ, सीईओ जनपद की इस संबंध में कलेक्टर ने बैठक भी बुलाई है।


कल इंदौर संभाग की कोरोना समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने की, जिसमें कहा गया कि फिलहाल प्रदेश में संक्रमण दर लगभग 7 प्रतिशत तक आ गई है, लेकिन प्रदेश को कोरोना संक्रमण (corona infection) से मुक्ति दिलाने के लिए 30-31 मई तक सख्ती की जाए, ताकि वार्ड, मोहल्ले, कालोनी, गांव कोरोना से मुक्त हो सकें। अभी भी जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामले आ रहे हैं, उन्हें माइक्रो कंटेन्मेंट झोन घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि 31 मई तक प्रदेश के हर गांव-शहर को कोरोना संक्रमण से मुक्त करना है, ताकि 1 जून से हम सामान्य स्थिति की तरफ कदम बढ़ा सकें। संक्रमित मरीजों की पहचान और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के अलावा जरूरत पडऩे पर मोबाइल टेस्टिंग भी करने को कहा। वहीं किल कोरोना अभियान भी सतत चलता रहे। हर घर में जाकर सर्दी, जुकाम से पीडि़त मरीजों को दवाइयों की किट देने, संदिग्ध मरीजों की जांच, उन्हें होम आइसोलेशन में रखने और क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र में संक्रमित मामले की अनदेखी न करें और होम आइसोलेशन (Home Isolation) में रहने वाले मरीजों से फोन पर चर्चा की जाए।

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