
इंदौर। भाजपा के राष्ट्रीय महासहिव कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने राहत दी है। कोर्ट ने कोलकाता साइबर क्राइम पुलिस द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। दरअसल, कोलकाता साइबर क्राइम (Kolkata Cyber Crime Department) ने एक नोटिस जारी कर कैलाश विजयवर्गीय को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था।
विजयवर्गीय ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत थी। शुक्रवार को याचिका की सुनवाई के दौरान विजयवर्गीय की ओर से तर्क रखे गए कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। उनका इस मामले से कुछ लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद नोटिस के साइबर क्राइम ब्रांच अमल पर रोक लगाते हुए पश्चिमी बंगाल शासन से जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पूर्व मेदिनीपुर ने कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) के खिलाफ सीआरपीसी (Criminal Procedure Code) की धारा 160 के तहत एक नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था
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