
नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) ने निर्देश जारी कर कहा कि ऐसे आयातक-निर्यातक (importer-exporter) जिनके कोड जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं किए गए, आने वाले 6 अक्तूबर से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) ने कहा कि यह कदम देश में वास्तविक व्यापारियों की संख्या जानने के लिए उठाया जा रहा है।
वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce) के मुताबिक, आयातक-निर्यातक कोड Importer-Exporter Code (IEC) एक तरह का कारोबार पहचान संख्या होती है। विदेश व्यापार निदेशालय Directorate of Foreign Trade (DGFT) की ओर से जारी होने वाली इस संख्या के बिना कोई भी व्यापारी आयात अथवा निर्यात नहीं कर सकता है।
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