
नई दिल्ली। देश (country) में अब सूर्यास्त के बाद भी (even after sunset) शवों का पोस्टमार्टम (Post-mortem of dead bodies ) हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। नए दिशा-निर्देश के तहत जिन अस्पतालों के पास रात को पोस्टमार्टम करने की सुविधा है, वो अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम कर पाएंगे।
सोमवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि अंग्रेजों के समय की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। नए प्रोटोकॉल के अनुसार अंगदान के लिए पोस्टमार्टम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी उन अस्पतालों में किया जाना चाहिए, जिनके पास नियमित आधार पर इस तरह के पोस्टमॉर्टम करने के लिए बुनियादी ढांचा है। अपने इस फैसले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी संदेह को दूर करने और कानूनी मकसद के लिए रात में सभी पोस्टमॉर्टम के लिए पोस्टमॉर्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। (एजेंसी, हि.स.)
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