
इंदौर। नियमानुसार किसी दोपहिया वाहन की रजिस्ट्रेशन वैधता (registration validity) समाप्त होने के बाद एक महीने के अंदर उसका नवीनीकरण करवाना पड़ता है। तब तक किसी प्रकार की पेनल्टी (penalty) फीस नहीं ली जा सकती, लेकिन आरटीओ (RTO) के स्मार्ट चिप कंपनी के साफ्टवेयर में पेनल्टी वसूली जा रही है। बताया जा रहा है कि ये पेनल्टी 1 नवम्बर से ही लागू की गई है।
वैसे पेनल्टी (penalty) की राशि मात्र 50 रुपए है, लेकिन अगर इस हिसाब से एक दिन में 50 दोपहिया वाहन भी तारीख निकल जाने केबाद नवीनीकरण के लिए आते हैं तो एक दिन में करीब ढाई हजार रुपए पेनल्टी के बतौर लिए जाते हैं और एक महीने में यह राशि हजारों रुपए में वसूली जाती है। ऐसा पहले कोई नियम नहीं था और कोरोना काल के पहले अगर दोपहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन (registration) खत्म भी हो जाता था तो वाहन मालिक को एक महीने का समय मिलता था। इस समयावधि के अंदर वह संबंधित आरटीओ (RTO) कार्यालय जाकर अपने वाहन के कागजात का नवीनीकरण करवा सकता था। इससे ज्यादा समय हो जाता था तो फिर उसे पेनल्टी भरकर अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना पड़ता था। आरटीओ के एजेंटों (RTO agent) का कहना है कि वे तो पहले के अनुसार ऑनलाइन फीस भरकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन बाद में जब कागजात लेकर जाते हैं तो वहां से मना कर दिया जाता है कि 50 रुपए और भरना पड़ेंगे। उसके बाद ही वाहन का नवीनीकरण हो पाएगा।
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