
नई दिल्ली। होटल और रेस्तरां (Hotels and Restaurants) के ग्राहकों (customers) से सेवा शुल्क वसूलने (collecting service charges) की मिल रही शिकायतों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) (Central Consumer Protection Authority (CCPA)) ने सख्त कदम उठाया है। सीसीपीए ने सभी जिलाधिकारियों को होटलों और रेस्तरां द्वारा सेवा शुल्क लिए जाने के खिलाफ जारी दिशा-निर्देशों को लागू करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
दरअसल होटल और रेस्टोरेंट को अपने आप सेवा शुल्क लगाने से रोकने वाले 4 जुलाई के दिशा-निर्देशों के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर अब तक 85 शिकायतें दर्ज की गई है। सेवा शुल्क को लेकर शिकायत दर्ज कराने के मामले में देश के शीर्ष पांच शहरों में नई दिल्ली, बेंग्लुरु, मुंबई, पुणे और गाजियाबाद प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये शिकायतें एनसीएच पर 5 से लेकर 8 जुलाई के बीच दर्ज कराई गईं।
सीसीपीए ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीसीपीए के मुताबिक इससे संबंधित शिकायतें मिलने पर जिलाधिकारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में जांच कराकर 15 दिनों के अंदर प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंप सकते हैं।
इसको लेकर सीसीपीए ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि सेवा शुल्क पर नए दिशा-निर्देशों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए जिलाधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि सीसीपीए ने 4 जुलाई को नए दिशा-निर्देश जारी कर होटलों और रेस्तरां पर खाने के बिल में सेवा शुल्क जोड़ने पर रोक लगा दी थी। सीसीपीए ने अपने दिशा-निर्देश में कहा था कि होटल और रेस्तरां खाने के बिल में स्वत: सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते। दिशा-निर्देश के मुताबिक सेवा शुल्क देना स्वैच्छिक होगा, जो ग्राहकों की मर्जी पर निर्भर करेगा। इसके लिए सीपीपीए ने कहा था कि ग्राहक इस तरह के किसी भी उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। (एजेंसी, हि.स.)
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