
कोच्चि। कोच्चि में नेशनल हाइवे पर गड्ढे के कारण वाहन चालकों की मौत के बाद केरल हाई कोर्ट ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को गड्ढों को तुरंत भरने के निर्देश दिए हैं, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि गड्ढों की वजह से होने वाली हर सड़क दुर्घटना के लिए जिला कलेक्टर (डीएम) जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि इसे रोकने के लिए डीएम को आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के चेयरमैन को हर सड़क का दौरा करने का निर्देश देना चाहिए।
आपको बता दें कि जस्टिस देवन रामचंद्रन ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, ऐसे हादसों को रोकने में भारत सरकार और खासतौर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशेष भूमिका है। कोई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे में घायल होता है या मारा जाता है, तो इसे सांविधानिक अत्याचार माना जाना चाहिए। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को अपना रुख बताने का भी निर्देश दिया।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved