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ईदगाह के मैदान में ही होगा गणेश उत्सव, कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय का निर्णय

August 31, 2022


बेंगलूरु । कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने हुबली ईदगाह (Hubli Idgah) के मैदान में दो दिवसीय गणेश उत्सव (Ganesh Utsav) मनाने की अनुमति प्रदान कर दी है. उच्च न्यायालय (High Court)ने देर रातफैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया. हाई कोर्ट ने अंजुमन इस्लाम (Anjuman Islam) की अर्जी खारिज कर दी और कुछ शर्तों के साथ गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दी.

उल्‍लेखनीय है कि ईदगाह के मैदान में गणेश पूजा को लेकर काफी विवाद चल रहा था. पहले भी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यहां उत्सव की अनुमति दी थी. जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया था. वहीं अब कर्नाटक हाइ कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है. इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि वो विवादित जमीन है, लेकिन उच्च न्यायालय इसे नकार दिया है.



सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी के समारोह को आयोजित करने की अनुमति देने से मंगलवार को इनकार कर दिया और उस जगह पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले 200 साल में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का ऐसा कोई समारोह आयोजित नहीं हुआ है. उसने मामले के पक्षों से विवाद के निवारण के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में जाने को कहा. न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शाम 4:45 बजे विशेष सुनवाई में कहा कि पूजा कहीं और की जाए. शीर्ष अदालत कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक तथा कर्नाटक वक्फ बोर्ड की अपील पर सुनवाई कर रही थी.

इससे पहले चीफ जस्टिस यू यू ललित ने गणेश चतुर्थी समारोहों के लिए बेंगलुरु के ईदगाह मैदान के इस्तेमाल के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक तथा कर्नाटक वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया था. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की दो न्यायाधीशों की पीठ ने मत भिन्नता का हवाला देते हुए मामले को प्रधान न्यायाधीश को भेजा था, जिसके बाद आदेश आया. कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 26 अगस्त को राज्य सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान का इस्तेमाल करने के लिए बेंगलुरु (शहरी) के उपायुक्त को मिले आवेदनों पर विचार करके उचित आदेश जारी करने की अनुमति दी थी.

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