
मुंबई । मुंबई की एक अदालत (A Court in Mumbai) ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में (In Fake Caste Certificate Case) अमरावती से (From Amravati) निर्दलीय लोकसभा सांसद (Independent Loksabha MP) नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पिता के खिलाफ (Against Her Father) नया गैर-जमानती वारंट (New Non-Bailable Warrant) जारी किया है (Issues) । इससे पहले अदालत ने इसी वर्ष सितंबर में नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसपर अभी तक कार्रवाई होना बाकी है।
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ वारंट पर कार्रवाई के लिए और समय मांगा, लेकिन अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने दोनों के खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने गैर जमानती वारंट पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में अमरावती सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। मुंबई के मुलुंद पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार सांसद नवनीत राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाति प्रमाण पत्र के साथ फर्जीवाड़ा किया है, क्योंकि जिस सीट से वह चुनी गई हैं, वह लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
सांसद नवनीत राणा पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहकर सुर्खियों में आईं थी। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को इसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उनके खिलाफ सरकारी कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया गया था।
अमरावती पुलिस ने सितम्बर में लोकसभा सांसद नवनीत राणा के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 20 साल के एक युवक को बदनाम करने की धमकी दी है। नवनीत राणा ने उस युवक पर आरोप लगाया कि वह दूसरे समुदाय की एक महिला का अपहरण करने और बंधक बनाने में शामिल था। पूरी घटना को उन्होंने लव जिहाद का मामला बताया था।
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