नई दिल्ली (New Delhi)। पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link) कराने को लेकर आयकर विभाग ने एक जरूरी सूचना जारी की है! पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी थी इसके बाद भी करदाताओं ने अपना आधारकार्ड पेन कार्ड से लिंक नहीं किया है । ऐसे में अब इनपर विभाग ने एक मुश्त भारी जुर्माना लगाने का फैसला लिया है।
जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है, तो यह काम 31 मार्च तक अवश्य कर लें, क्योंकि, पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी। अगर आप अवैध पैन कार्ड यूज करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।
आधार से कैसे लिंक करें?
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें। क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। अब आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी। आप यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें। ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
ऐसे भरें जुर्माना
जुर्माना भरने के लिए आपको https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाना होगा। यहां पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करने के बाद Tax Applicable को चुनें। फी पेमेंट माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी है। इसके बाद नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें और अपना पैन नंबर डालें। अब असेसमेंट ईयर चुनकर एड्रेस भरें। आखिरी में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक कर दें।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved