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एनडीएफबी के उग्रवादी को उम्रकैद की सजा सुनाई गुवाहाटी की एनआईए अदालत ने


गुवाहाटी । गुवाहाटी की एक एनआईए अदालत ने (By NIA Court of Guwahati) असम के कोकराझार जिले में (In Kokrajhar district of Assam) ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलीबारी (Indiscriminate Firing on Villagers) के 2014 के एक मामले में (In A 2014 Case) नेशनल डेमोकेट्रिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के एक उग्रवादी (Militant)को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Sentenced to Life Imprisonment) । अदालत ने अपराध करने के लिए रबी बासुमतारी उर्फ रोंगजबजा को सजा सुनाई और उस पर कई तरह के जुर्माने लगाए।


उसे एक अन्य मामले में 10 साल की सजा भी हुई थी। 1 मई, 2014 को, रबी, एनडीएफबी के छह अन्य कैडरों के साथ, गोसाईगांव पुलिस थाना क्षेत्र के बालापरा गांव में घुस गया और उग्रवादी समूह के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर स्थानीय निवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। मामले में सात ग्रामीणों की मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें रबी को सितंबर 2016 में गिरफ्तार किया गया था और मार्च 2017 में एनआईए द्वारा चार्जशीट किया गया था। मामले में मूल आरोप पत्र अगस्त 2015 में आरोपी प्रदीप ब्रह्मा उर्फ पावलर के खिलाफ गोसाईगांव में दायर किया गया था।

अक्टूबर 2019 में आरोपी उपेन बासुमतारी उर्फ उसाओबादाओ के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था, जबकि पांच फरार आरोपियों के खिलाफ जनवरी 2021 में तीसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। एनआईए अदालत ने आरोपी ब्रह्मा को जुलाई 2016 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सजा सुनाई, जबकि उपेन बासुमतारी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और फरार आरोपी की तलाश जारी है।

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