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टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से ईडी-सीबीआई की पूछताछ पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे

नई दिल्ली। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिसमें जांच एजेंसियों को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने का आदेश दिया गया था। हालांकि ये रोक अगली सुनवाई तक लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ होनी है।


बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज वाली पीठ ने शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच एजेंसियों से अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से पूछताछ करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्दीवाला की पीठ ने सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में जांच एजेंसियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 की भर्ती प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती की गईं। आरोप है कि पैसे लेकर उम्मीदवारों का चयन किया गया। इस मामले में सीबीआई ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया है।

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