
कोलकाता । केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सांसद अभिषेक बनर्जी (MP Abhishek Banerjee) को भेजे नोटिस पर (On Notice Sent) सुप्रीम कोर्ट के आदेश से (By order of Supreme Court) कार्रवाई रोक दी (Stopped Action) । सीबीआई ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी को एक नया संदेश भेजा है, इसमें बताया गया है कि सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक उन्हें भेजे गए नोटिस पर रोक लगा दी गई है।
सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर पूछताछ के लिए सोमवार को बनर्जी को मध्य कोलकाता में एजेंसी के निजाम पैलेस कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश देते हुए नोटिस भेजा था। सीबीआई ने मंगलवार को कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा के अधीक्षक के कार्यालय ने बनर्जी को एक नया पत्र भेजा, जिसमें उन्हें सोमवार के नोटिस को देश की शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक स्थगित रखने की सूचना दी गई।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी को 24 अप्रैल तक पूछताछ करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के कुछ घंटे बाद तृणमूल नेता के पास यह नोटिस पहुंचा। सीबीआई के सोमवार के संचार को ट्वीट करते हुए, बनर्जी ने भाजपा पर उन्हें निशाना बनाने और परेशान करने के लिए बेताब होने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि पार्टी ने सीबीआई और ईडी को अदालत की अवमानना का पदार्फाश किया है।
13 अप्रैल को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सीबीआई और ईडी को निष्कासित युवा तृणमूल नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। बनर्जी ने इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सोमवार की सुबह, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 13 अप्रैल के आदेश पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी।
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