
भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले प्रदेश के नगरीय निकायों में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से आवास बनाकर रह रहे व्यक्तियों को सर्वे करके आवासीय पट्टे दे दिए जाएंगे। इसके लिए नगरीय निकायों को सर्वे 30 मई तक पूरा करना होगा। एक जून को सर्वे सूची का प्रकाशन करके दावे- आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे और 20 जून तक निराकरण कर सूची नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को भेजी जाएगी। इसके साथ ही पट्टे का वितरण भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। 31 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।
जो जहां रह रहा,उसे वहीं मिलेगा पट्टा
31 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रयास यही रहेगा कि जो जहां रह रहा है, उसे वहीं पट्टा दे दिया जाए। यदि संबंधित भूमि पर शासन की कोई योजना प्रस्तावित है तो फिर विस्थापन का प्रस्ताव जिला प्रशासन को देना होगा। स्थायी पट्टे जहां दिए जाएंगे, वहां सड़क, स्वच्छ पेयजल, नाली, बिजली सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।
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