
हैदराबाद । सीबीआई की विशेष अदालत (Special CBI Court) ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री (Former Minister of Andhra Pradesh) वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में (In Y.S. Vivekananda Reddy Murder Case) छह आरोपियों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody of Six Accused) बढ़ा दी (Extended) । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी के पिता वाई.एस. भास्कर रेड्डी सहित आरोपियों को अदालत में पेश किया, जिसने उनकी न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी।
येर्रा गंगी रेड्डी, सुनील यादव, उमाशंकर रेड्डी, देवीरेड्डी शिवशंकर रेड्डी, वाईएस भास्कर रेड्डी और उदय कुमार रेड्डी, जो वर्तमान में हैदराबाद की चंचलगुडा सेंट्रल जेल में बंद हैं, को अदालत में पेश किया गया, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। रिमांड अवधि बढ़ने के बाद आरोपियों को वापस जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने 9 जून को भास्कर रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। भास्कर रेड्डी विवेकानंद रेड्डी के चचेरे भाई हैं। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से कहा था कि सांसद ने अपने पिता के साथ मिलकर सबूतों से छेड़छाड़ की साजिश रची, जिससे जांच बाधित हुई।
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