
इंदौर (Indore)। दसवीं की एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू (25) निवासी स्वर्णबाग कॉलोनी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पावस श्रीवास्तव ने तिहरे आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
4 अक्टूबर 2019 को विजय नगर थाने में पीडि़ता ने शिकायत में बताया कि उसकी आरोपी राजू से दोस्ती हुई। 10 जुलाई 2019 को बात करने के बहाने वह उसे अपने घर लेकर गया और दुष्कर्म कर धमकाया। डर के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद कई बार उसने ऐसे ही धमकाकर शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने फैसले में कहा कि आरोपी का अपराध अत्यंत गंभीर होकर क्षमा योग्य नहीं है, अत: उसे उचित दंड दिया जाना आवश्यक है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा ने पैरवी की।
यह सुनाई सजा
कोर्ट ने अभियुक्त राजेंद्र उर्फ राजू को धारा 363 में 7 वर्ष, 366 में 10 वर्ष, 376 (2) (एन) में आजीवन कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास और सहपठित अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
पीडि़ता को दो लाख दिलाएं
कोर्ट ने कहा कि पीडि़ता को शारीरिक व मानसिक कष्ट उठाना पड़े हैं, जिनकी पूर्तिस्वरूप केवल अर्थदंड से प्राप्त राशि पर्याप्त नहीं है, वरन् उसे सामाजिक पुनस्र्थापन हेतु प्रतिकर दिलाया जाना आवश्यक है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि उससे पीडि़ता को प्रतिकर दिलवाया जा सके। अत: मप्र अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना 2015 के प्रावधान अनुसार दो लाख रुपए प्रतिकर पीडि़ता को दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर को अनुशंसा किए जाने हेतु निर्णय की प्रतिलिपि सहित पत्र भेजा जाए।
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