
इन्दौर (Indore)। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां अधिकारियों-कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी सरकारी और अद्र्धसरकारी कर्मचारियों के लिए आगामी आदेश तक आकस्मिक और अर्जित अवकाश प्रतिबंधित कर दिए हैं। इसका कारण यह है कि निर्वाचन संबंधित कार्य के लिए इन अधिकारियों-कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। कलेक्टर ने इस आशय के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को 02 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव नोडल अधिकारी (कार्मिक प्रबंधन) को प्रेषित करेंगे तथा उनसे अनुमति प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे। मेडिकल अवकाश हेतु संबंधित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यालय/कार्मिक प्रबंधन शाखा में निर्वाचन कार्य से मुक्ति हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख के स्पष्ट अभिमत उपरांत ही अग्रेषित कर भेजे जा सकेंगे। साथ ही निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन से संबंधित आदेश/डाक प्राप्त करने हेतु समस्त शासकीय एवं अद्र्ध शासकीय कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुले रखे जायें।

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