
श्रीगंगानगर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार (As per the Instructions of the Election Commission of India) कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार (Any Political Party or Candidate) की अनुमति के बिना (Without the Permission) समर्थक (Its Supporters) चुनाव में (In the Elections) झंडा, बैनर नहीं लगा सकेंगे (Will Not be Able to put up Flags and Banners) । विधानसभा चुनाव-2023 के दौरान कोई भी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी अपने समर्थकों को ध्वज लगाने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि किसी भी कार्य हेतु किसी व्यक्ति विशेष की भूमि, भवन, चारदीवारी आदि का व्यक्ति विशेष की अनुमति के बिना उपयोग करने की भारत निर्वाचन आयोग अनुमति नहीं देगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि चुनाव के समय राजनीतिक दल या उम्मीदवार कभी-कभी भवन मालिकों की अनुमति के बिना सार्वजनिक एवं निजी भवनों को विरूपित करने में सम्मिलित होते हैं। दलों एवं उम्मीदवारों को अपने समर्थकों को बिना अनुमति के किसी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
आयोग ने सम्पति विरूपण रोकथाम संबंधी स्थानीय कानूनों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने और उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्ध मुकदमे चलाने व अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये हुए है। भवन मालिक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी भवन पर कोई नारा प्रतीक या पोस्टर लिखवाया गया है या चिपकाया गया है, को ऐसी विरूपित दीवार अथवा भवन को उनके मूल स्वरूप में वापिस स्थापित करने के लिए संबंधित को अपने स्वयं के खर्चें पर सफेदी, पुताई या रंगरोगन करवाना होगा।
विधानसभा चुनाव के दौरान आम सभाओं, रैलियों, जुलूसों, लाउड स्पीकरों के उपयोग, वाहनों के उपयोग तथा गैर व्यवसायिक, अनियंत्रित हवाई हड्डों, हेलीपेड आदि के उपयोग के संबंध में प्राप्त आवेदनों का सुविधा पोर्टल एवं सिंगल विंडो सिस्टम से त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इसका लिंक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट https://suvidha.eci.gov.in पर उपलब्ध है।
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