
इंदौर। प्रदेश के चर्चित तुलसी नगर (Tulasi Nagar) रहवासी संघ के अध्यक्ष संजय ठाकरे (Sanjay Thackeray) हत्याकांड (massacre) में जिला कोर्ट (district court) द्वारा नौ आरोपियों को बरी करने के मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। खास बात यह कि इस केस में सभी नौ आरोपियों को आज कोर्ट में पेश होना था जिसमें से एक ही आरोपी पेश हुआ। इस पर हाई कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई।
इस केस में पिछली बार हाई कोर्ट (High Court) ने ठाकरे परिवार और अभियोजन द्वारा की गई अपील एडमिट कर ली थी। इसके साथ ही सभी नौ आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी (warrant issued) कर उन्हें कोर्ट में गुरुवार को हाजिर होने का आदेश दिया था। आज केस में जस्टिस एसए धर्माधिकारी व जस्टिस प्रणय वर्मा के समक्ष सुनवाई हुई।
सुनवाई में इनमें नौ आरोपियों में सिर्फ एक आरोपी राहुल पिता संतोष चौधरी पेश हुआ जबकि आठ आरोपी पेश नहीं हुए। ये आरोपी किशोर पटेल, कमलेश वर्मा, सोनू चौधरी, राजकुमार चौहान, कमल पटेल, वीरेंद्र चौधरी, विनय पांडे और राहुल मिशल हैं। इनके पेश नहीं होने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। ठाकरे परिवार के एडवोकेट मनोहर सिंह चौहान ने बताया कि कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए इन सभी आरोपियों को 26 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है।
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