
भोपाल: मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes in Madhya Pradesh) के शेष 13 फीसदी अभ्यार्थियों की होल्ड नियुक्ति Appointment on hold for 13% candidates() का रास्ता साफ हो गया है. एमपी हाईकोर्ट (mp high court) ने 27 फीसदी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका खारिज कर दी है. चुनावी आचार संहिता की वजह से शासन के स्तर पर आदेश का पालन रुका हुआ था. अब एमपी सरकार ने तय किया है कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा. यानी होल्ड की गई 13 फीसदी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकेगी.
बता दें कि 2022 में कर्मचारी चयन मंडल आयोग ने समूह-3, उपयंत्री, मान चित्रकार, समयपाल और उसके समकक्ष पदों की सीधी और बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की थी. उस चयन परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन मंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ देते हुए घोषित किया था. जिसके बाद घोषित परीक्षा परिणाम में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में रिट याचिका क्रमांक 6036/ 2023 दायर की गई थी. इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका क्रमांक 6036/ 2023 को डिसमिस कर दिया है.
न्यायालीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल आयोग ने 87 प्रतिशत रिक्त पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गये थे, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर अभ्यार्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी हुए थे. हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 फीसदी अभ्यार्थियों की नियुक्ति का भी मार्ग खुल गया.
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