
मुंबई । अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम (Underworld Don Dawood Ibrahim) के करीबी को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मंगलवार को जमानत (Bail) दे दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी विचाराधीन कैदी को लंबे समय तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल पूरा किए बिना किसी को भी लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। बता दें कि दाऊद इब्राहिम का सहयोगी तारिक परवीन बीते पांच साल से जेल में था।
तारिक परवीन को 2020 में जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत के आदेश के बाद उसे बुधवार को नवी मुंबई की तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया। जस्टिस मिलिंद जाधव की पीठ ने 8 मई के आदेश में कहा कि आपराधिक मामलों में “दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है” के नियम को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि परवीन 5 साल से जेल में है और निकट भविष्य में मुकदमे के खत्म होने की कोई उम्मीद भी नहीं है।
इससे पहले तारिक परवीन ने भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत देने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने उसे जमानत देते हुए कहा है कि साक्ष्यों के पर्याप्त मूल्यांकन के बाद अपराध में परवीन की संलिप्तता साबित हो सकती है। ऐसे में अगर वह दोषी पाया जाता है, तो उसे उचित सजा मिलेगी।
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