
इन्दौर। इन्दौर (Indore) प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक (Co-Operative Bank) एम्पलाईज एण्ड ऑफिसर्स लोसिएशन द्वारा बताया गया कि बैंक प्रशासन (Administration) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ (High Court Bench) इन्दौर द्वारा वाद क्र. 14342/2023 में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2024 परिपालन में बैंक कर्मचारियों को मेडिकल एवं पेट्रोल भत्ते का भुगतान (Payment) नहीं किये बाने एवं नवनियुक्त बैंकिंग सहायक व समिति प्रबंधकों का वेतनमान निर्धारित/प्रचलित वेतन से कम किये जाने के कारण दिनांक 07.05.2025 से जारी वरणबद्ध आन्दोलन अंतर्गत दिनांक 07.05.2025 से की जा रही सांकेतिक हड़ताल के बाद भी बैंक प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर कोई सकारात्मक महल नहीं होने से कल दिनांक 16.05.2025 को काम बन्द हड़ताल, दिनांक 17.05. 2025 को सामूहिक अवकाश तथा दिनांक 19.05.2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जावेगी।
एसोसिएशन द्वारा की जा रही हड़ताल का संज्ञान सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग को होने पर उनके द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों को मांग पूरी किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के बाद भी विभाग के अधिकारी अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए भुगतान हेतु बैंक को निर्देशित नहीं कर रहे है। प्रकरण में दायर अवमानना याचिका क्र. 682/2025 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये नोटिस को दो माह पूर्ण होने के बाद भी नोटिस का जवाब तक न्यायालय में दर्ज नहीं किया गया है। हड़ताल में बैंक की 29 शाखाओं एवं प्रधानकार्यालय के 5-288-300 कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे जिसके कारण इन्दौर जिले में बैंक के माध्यम से कृषकों को भुगतान किये जा रहे कृषि ऋण वितरण, रासायनिक खाद वितरण आदि एवं बैंकिंग सुविधायें बन्द हो जावेगी। जिसके लिए बैंक प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा।
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