
नई दिल्ली । अमेरिका (America)के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(President Donald Trump) और उनकी पत्नी मेलेनिया(wife melania ) ट्रंप ने सोमवार को रिवेंज पोर्न(revenge porn) को रोकने से संबंधित एक विधेयक पर हस्ताक्षर(Bill signing) किए। इस कानून के जरिए किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी तस्वीरों, वीडियो या रिवेंज पोर्न को शेयर करने की हरकतों पर सजा दी जा सकेगी। इस बिल को पास करवाने के लिए मेलेनिया ट्रंप मार्च में सीनेट के सदस्यों से बात करके इस बिल के पक्ष में सहमति बनवाने में कामयाबी हासिल की थी।
वाइट हाउस की तरफ से इस मुद्दे पर मीडिया को जवाब देते हुए प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप ने इस कानून को पास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यह कानू किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी अंतरंग तस्वीरों, वीडियोज को इंटरनेट पर शेयर करना या शेयर करने की धमकी देने के संघीय अपराध बनाता है। एआई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इस बिल में डीप फेक को भी शामिल किया गया है।
इस कानून के तहत शिकायत होने पर किसी भी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म को संबंधित वीडियो या तस्वीर 48 घंटे के अंदर हटाना होगा। इसके अलावा डुप्लीकेट सामग्री को हटाने के लिए भी कदम उठाने होंगे।
आपको बता दें कि अमेरिका में संघीय सरकार के फैसला लेने के पहले ही कई राज्य इस तरह के रिवेंज पोर्न पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन का टेक इट डाउन एक्ट इंटरनेट कंपनियों के ऊपर एक दुर्लभ प्रतिंबध है।
सीनेट की सर्वसम्मति से पारित हुए इस विधेयक को आलोचना का भी सामना करना पड़ा। कई ट्रंप विरोधियों का मानना है कि इस कानून के दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा कर पेश किया गया है। इसकी वजह से काफी सहमति से शेयर की गई पोर्न तस्वीरों और एलजीबीटीक्यू सामग्री के ऊपर भी सेंसरशिप की जा सकती है। कई अन्य लोगों का कहना है कि इस कानून के जरिए सरकार सोशल मीडिया पर लोगों की निजी जिंदगी की निगरानी करने की अनुमति मिल सकती है।
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