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इंदौर की जनता पर 200 करोड़ का भार, निगम ने जल कर-संपत्ति कर में भारी वृद्धि कर डाली

June 20, 2025

इंदौर। इंदौर (Indore) नगर निगम (Municipal council) द्वारा खामोशी के साथ रातोरात शहर के बाशिंदों पर 200 करोड़ (200 crore) रुपए का भार डालते हुए संपत्ति कर (property tax) के साथ ही जल कर और कचरा परिवहन शुल्क में भारी वृद्धि कर दी गई। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप हर स्थान पर टैक्स की राशि 18 से 22 प्रतिशत तक बढ़ गई है।


महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पिछले वर्ष बजट पेश करते हुए कई कॉलोनी के रेट जोन में परिवर्तन कर दिया था। यह परिवर्तित किया गया रेट जोन इस साल से लागू किया गया है। इसी बीच नगर निगम द्वारा 3 अप्रैल 2025 को एक नया प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया। इस नए प्रस्ताव में संपत्ति कर के निर्धारण हेतु कर योग्य संपत्ति मूल्य की गणना की स्लैब और उसके टैक्स के रेट की दरें बदल दी गई हैं। निगम द्वारा यह दावा किया गया है कि शहर की विभिन्न कालोनियों में अधोसंरचना के कार्य होने से वह कालोनियां विकसित कॉलोनी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। ऐसे में इन कॉलोनी-मोहल्ला क्षेत्र में रेट जोन बदला गया है। रेट जोन में परिवर्तन से कॉलोनी में बने मकान अथवा प्लाट के संपत्ति कर की दर बदल गई है। निगम द्वारा यह जो परिवर्तन किया गया है, इसके कारण हर व्यक्ति के संपत्ति कर में 18 से 22 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि यदि 1 हजार स्क्वेयर फीट पर कोई मकान बना हुआ है तो उस पर लगने वाले संपत्ति कर में 1 हजार रुपए प्रतिवर्ष की वृद्धि हो गई है। निगम द्वारा स्लैब में परिवर्तन किए जाने के कारण संपत्ति कर की दर में भी परिवर्तन आ गया है।

क्या थी संपत्ति कर दर
– 6000 तक के स्लैब पर कोई टैक्स नहीं।
– 6000 से 36000 रुपए तक के स्लैब पर 6 फीसदी टैक्स।
– 36000 से 60000 रुपए तक के स्लैब पर 8 फीसदी टैक्स।
– 60000 से ज्यादा के स्लैब पर 10′ टैक्स ।
क्या है नई दर
– 6000 तक के टैक्स स्लैब को यथावत रखा है ।
– अब 25000 तक के स्लैब में ही 6′ कर लगेगा ।
– 25000 से 45000 रुपए तक के स्लैब में 8′ कर लगेगा।
– 45000 रुपए से ज्यादा के स्लैब में 10′ कर लगेगा ।

जलकर की दर भी 200 से बढक़र 300 रुपए
इसके साथ ही नगर निगम के द्वारा जलकर की आधा इंच घरेलू कनेक्शन की मासिक दर को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। संपत्ति कर की दर में परिवर्तन का सीधा असर घर से होने वाले कचरा संग्रहण के परिवहन शुल्क पर पड़ेगा और यह शुल्क भी बढ़ जाएगा।

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