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जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर सख्त हुए फारुख अब्दुल्ला, जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट

June 22, 2025

नई दिल्‍ली । जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को वापस राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारुख अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) की हिम्मत जवाब देने लगी है। शनिवार को उन्होंने केंद्र सरकार (Central government) को संकेत देते हुए कहा कि अगर राज्य का दर्जा बहाल करने में इसी तरह से देरी होती रही तो उनकी पार्टी के पास सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इससे पहले फारुख अब्दुल्ला के बेटे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस सवाल पर कहा था कि उन्हें पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर भरोसा है वह जल्दी ही राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।

मीडिया से बात करते हुए फारुख अब्दुल्ला ने कहा, “जम्मू-कश्मीर की सरकार को बने हुए आठ महीने हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जब यहां राज्य का दर्जा बहाल होगा तो हमें अधिकार भी मिलेंगे.. हमारा रुख यह है कि हम राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अगर इसमें इसी तरह से देरी होती रही तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा”


जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उनकी पार्टी लगातार केंद्र के ऊपर राज्य का दर्जा बहाल करने का दबाव बना रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था और इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में तोड़ दिया था। जिसमें एक हिस्सा जम्मू-कश्मीर है, तो वहीं दूसरा हिस्सा लद्दाख है।

शनिवार को एनसी के मुख्यालय पर हुए उनकी कार्यसमिति की बैठक में सभी सदस्यों ने एक जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। समिति के लोगों ने कहा कि विशेष दर्जा राज्य के लोगों की आकांक्षाओं और सम्मान का केंद्र है और इसे बिना किसी देरी के संबोधित किया जाना चाहिए। हम इसकी बहाली के लिए संघर्ष करना जारी रखेंगे।

पार्टी ने संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों में की गई प्रतिबद्धताओं की ओर इशारा करते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने आह्वान को भी दोहराया। एनसी ने कहा, “कार्यसमिति ने भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भी आग्रह किया, जैसा कि संसद में वादा किया गया था, बार-बार सार्वजनिक रूप से भी दोहराया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने भी प्रतिबद्धता जताई थी।”

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