
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Mohammad Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. 2007 में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण (Inflammatory Speech) के मामले में उन्होंने यह मांग की थी कि केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि केस को ट्रांसफर करने के लिए जो कारण बताए गए हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं.
इस मामले में आजम खान की ओर से आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ पेश की गई वीडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है. उनका कहना था कि जो सबूत मूल रूप से वीडियो के रूप में था, उसे बदलकर ऑडियो फॉर्मेट में अदालत में पेश किया गया, जिससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. उनका यह भी कहना था कि अगर इसी बदले हुए ऑडियो को सबूत के रूप में माना गया, तो उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया जा सकता है.
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