
लखनऊ: कांग्रेस (Congress) सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi ) ने मंगलवार को लखनऊ (Luknow) स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में सरेंडर (Surrendered) किया. यह सरेंडर भारतीय सेना (Indian Army) पर कथित तौर पर की गई मानहानिकारक टिप्पणी के संबंध में दायर एक मानहानि केस (Defamation Case) के तहत किया गया. कोर्ट में सरेंडर के तुरंत बाद राहुल गांधी के वकील ने जमानत (Bail) याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और उन्हें जमानत दे दी गई.
पूरा मामला 16 दिसंबर 2022 का है, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में गलवान घाटी की झड़प का जिक्र करते हुए कथित तौर पर कहा था कि, “चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, लेकिन मीडिया उनसे सवाल नहीं करता.” इस बयान को सेना के प्रति अपमानजनक बताया गया था.
भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को बयान जारी कर साफ किया था कि चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सेना ने पूरी मजबूती से जवाब दिया. इसके बाद चीनी सैनिक वापस लौट गए और झड़प में दोनों पक्षों को हल्की चोटें आईं. सेना पर दिए गए इस बयान को लेकर सीमा सड़क संगठन (BRO) के रिटायर्ड डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया. परिवाद में कहा गया है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर भारतीय सेना की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से झूठे और मानहानिकारक बयान दिए हैं.
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