
कोटपूतली-बहरोड़ । ‘एग्रीस्टेक फार्मर आईडी’ के बिना (Without ‘Agristek Farmer ID’) किसानों का बीमा आवेदन (Farmers’ Insurance Application) अब मान्य नहीं होगा (Will no longer be Valid) ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में भारत सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए गैर ऋणी किसानों के लिए ‘एग्रीस्टेक फार्मर आईडी’ को अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी ई-मित्र संचालक, सीएससी सेंटर संचालक या अन्य व्यवस्थापक किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बंटाईदार का शपथ पत्र लगाकर बीमा नहीं कर सकेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर आवेदन करते समय गैर ऋणी किसानों की ‘एग्रीस्टेक फार्मर आईडी’ दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिना इस आईडी के अब किसी गैर ऋणी किसान का बीमा नहीं किया जा सकेगा।
राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्तालय ने इस आदेश को लागू करते हुए राज्य के सभी बैंकों, बीमा कंपनियों, ई-मित्र और सीएससी केंद्रों को स्पष्ट निर्देश भेज दिए हैं। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य फसल बीमा योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकना है। पिछले कुछ वर्षों से यह देखने में आया है कि कई जगहों पर बंटाईदार किसान के नाम पर शपथ पत्र लगाकर दूसरों की भूमि का बीमा करवा लिया जाता था, जिससे असल किसान को नुकसान होता था और बीमा राशि का दुरुपयोग होता था।
अब ‘एग्रीस्टेक फार्मर आईडी’ के बिना बीमा आवेदन मान्य नहीं होगा, जिससे फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर किए जा रहे बीमा पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की ‘एग्रीस्टेक फार्मर आईडी’ अभी तक नहीं बनी है, उन्हें सबसे पहले आईडी के लिए पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही उनका बीमा आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। 8 जुलाई 2025 तक जिन किसानों की आईडी बन चुकी है, उनकी सीडिंग एनसीआईपी पोर्टल पर की जा चुकी है।
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