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मानहानि मामले को रद्द करने की सांसद कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने

August 01, 2025


चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने मानहानि मामले को रद्द करने की (To quash Defamation Case) सांसद कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी (Rejected MP Kangana Ranaut’s Plea) । यह मामला किसान आंदोलन के दौरान कंगना के एक ‘एक्स’ पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने बुजुर्ग महिला मोहिंदर कौर की तस्वीर पर टिप्पणी की थी । साल 2021 में केस दर्ज कराया गया था।


मोहिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसे कंगना ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साल 2021 में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने मोहिंदर कौर की तस्वीर का जिक्र करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को मोहिंदर कौर ने अपमानजनक माना और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बठिंडा में कंगना के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया।

कंगना ने इस केस को रद्द करने की मांग करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी दलील थी कि उनका ‘एक्स’ पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में था और इसमें मानहानि का कोई इरादा नहीं था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कंगना की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि मानहानि का मामला प्रथम दृष्टया बनता है और इसे रद्द करने का कोई आधार नहीं है। इस फैसले के बाद कंगना को मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। मोहिंदर कौर के वकील ने कहा कि यह फैसला न केवल उनके लिए, बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों से प्रभावित होते हैं।

किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर करते हुए विवादित टिप्पणी की थी। आंदोलन में शामिल लोगों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया था। बठिंडा में ही नहीं, कंगना रनौत के विवादित बयान के कारण कई जगहों पर उनके खिलाफ कानूनी शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। बुलंदशहर और आगरा की कोर्ट में किसानों ने महिलाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।

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