
डेस्क: आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) ने स्कूल परिसरों (School Campuses) को लेकर एक कड़ा निर्देश जारी किया है. राज्य के स्कूल शिक्षा निदेशक विजय राम राजू ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि स्कूल परिसर में राजनीतिक दलों (Political Parties) या संगठनों से संबंधित झंडे, शॉल, बैनर या पोस्टर सहित किसी भी राजनीतिक प्रतीक या सामग्री का प्रदर्शन करना मना है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी अनजान व्यक्ति बिना अनुमति के स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता.
अधिकारी ने राज्य के सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभिभावकों या स्कूल प्रबंधन समिति (Management Committee) के सदस्यों के अलावा किसी भी व्यक्ति या समूह को किसी भी परिस्थिति में स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बच्चों को कोई योगदान या सामग्री देना चाहता है, तो उसे बच्चों से बातचीत किए बिना और कक्षाओं में प्रवेश किए बिना सीधे स्कूल के प्रधानाध्यापक को जमा करना होगा. आदेश में कहा गया है कि कोई भी अनजान व्यक्ति बच्चों के साथ तस्वीरें भी नहीं ले सकता है.
निदेशक ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि अनजान व्यक्ति और समूह स्कूल प्रमुख से अनुमति लिए बिना विद्यालय परिसर में प्रवेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभिभावकों और एसएमसी सदस्यों को छोड़कर, छात्रों या विद्यालयों को उपहार या दान देने के लिए भी अनजान व्यक्ति की प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर चल रही शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न होता है.
निदेशक ने कहा कि कोई भी शिकायतें या अनुरोध केवल प्रशासनिक कार्यालय में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कर्मचारियों और छात्रों को किसी भी तरह की शिकायत संबंधी मामलों में सीधे तौर पर किसी बाहरी व्यक्ति या संगठन से संपर्क करने के बजाय सीधे प्रशासनिक कार्यालय में संपर्क करना चाहिए.
अधिकारी ने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों के प्रमुखों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के स्पष्ट निर्देश जारी करें, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े.
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