
डेस्क: बेंगलुरु (Bengaluru) की विशेष अदालत (Special Court) ने शनिवार (2 अगस्त 2025) को जेडीएस (JDS) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) को उम्रकैद की सजा (Life Imprisonment) सुनाई है. कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को 34 वर्षीय प्रज्वल को यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के चार मामलों में से एक में दोषी करार दिया था. सुनवाई के दौरान प्रज्वल घबराया हुआ दिखाई दिया और जब जज ने उसे दोषी करार दिया तो वह रो पड़ा. उसने कोर्ट से कम सजा की गुहार भी लगाई थी. मामले की सुनवाई 18 जुलाई को पूरी हो गई थी और फैसला 30 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया था.
यह मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से संबंधित है. साल 2021 में फार्म हाउस और बेंगलुरु में स्थित रेवन्ना के आवास पर महिला से दुष्कर्म किया गया. आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था. इस मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सितंबर 2024 में 113 गवाहों के बयानों के साथ 1,632 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था. अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से पूछताछ की और 180 दस्तावेज पेश किए.
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved