
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) द्वारा आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को पकड़ने के संबंध में जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। मामले को न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष पेश किया गया, लेकिन अदालत ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने से साफ इनकार कर दिया।
याचिका में कहा गया था कि एमसीडी ने यह नोटिफिकेशन तब जारी किया जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि नगर निगम का यह कदम न्यायालय की कार्यवाही को प्रभावित करने वाला है। इसके बावजूद कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर कई निर्देश जारी किए थे और स्थानीय निकायों को कार्रवाई का आदेश दिया था।
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