
देहरादून: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तराखंड (Uttarakhand) राज्य चुनाव आयोग (Election Commission) को बड़ा झटका दिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य चुनाव आयोग की उस अपील को खारिज कर दिया, जो उसने हाई कोर्ट (High Court) के आदेश के खिलाफ दायर की थी. बता दें कि हाईकोर्ट ने आयोग के उस स्पष्टीकरण वाले सर्कुलर पर रोक लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि जिन उम्मीदवारों (Candidates) के नाम कई मतदाता सूचियों (Voter Lists) में दर्ज हैं, वे पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं.
उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका खारिज कर दी है. आयोग ने हाईकोर्ट के दोहरी मतदाता सूची पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को कानून के उल्लंघन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश पारित किया. जस्टिस नाथ ने आयोग के वकील से सवाल किया कि आप कैसे वैधानिक प्रावधान के विपरीत निर्णय ले सकते हैं? हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया गया था कि कई मामलों में ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा रही थी, जिनके नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में शामिल थे.
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