
इंदौर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) की जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पर आज हाइकोर्ट (High Court) मे सुनवाई थी, जो टल गई वे उसके लिए उपस्थित हुए थे लेकिन आज रेगुलर बेंच (Regular Bench) ना होने से सुनवाई 10 नवंबर तक आगे बढ़ गई। सन 2021 मे उन्होने साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने को लेकर यह याचिका लगाई थी।
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता राम मंदिर के निर्माण का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन राम मंदिर के नाम पर जबरन चंदा वसूली पर रोक लगाई जाना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के उद्देश्य से निकाली गई रैलियों में इंदौर, उज्जैन, धार, मंदसौर जिलों में कई स्थानों पर साम्प्रदायिक हिंसा हुई। खुफिया विभाग पहले ही आशंका व्यक्त कर चुका था कि रैलियों के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा हो सकती है, बावजूद इसके लापरवाही बरती गई।
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