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MP के मदरसों में 500 हिंदू बच्चों को पढ़ाई जा रही कुरान, NHRC से की गई धर्मांतरण के षड्यंत्र की शिकायत

October 01, 2025

शिवपुरी । मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मदरसों (Madrasas) में हिंदू बच्चों (Hindu children) के दाखिले की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को इस मामले में शिकायत की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी जिले (Morena and Shivpuri districts) में स्थित मदरसों में लगभग 500 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर कुरान और अन्य इस्लामी शिक्षाएं पढ़ाई जा रही हैं। शिकायतकर्ता ने इन मदरसों में धर्मांतरण करने की साजिश रचने का आऱोप लगाया है। ये सभी मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित बताए जा रहे हैं।

एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इस बार में जानकारी देते हुए बताया है कि हमें मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में लगभग 500 हिंदू बच्चों के दाखिले की शिकायतें मिलीं है। शिकायतकर्ता ने हिंदू बच्चों को कुरान और उससे जुड़े विषयों की शिक्षा देकर उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करने की साजिश का आरोप लगाया है। हमने यह शिकायत मध्य प्रदेश सरकार को जांच के लिए भेज दी है। कानूनगो ने जोर देकर कहा कि हिंदू बच्चों को मदरसों में दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए और मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी बुनियादी शिक्षा के लिए स्कूलों में दाखिला दिया जाना चाहिए।

एनएचआरसी ने शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया है। इसके अलावा एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर आरोपों की जांच करने और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी को 26 सितंबर को लिखे गए एक पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक अवैध धर्मांतरण गिरोह सक्रिय है, जो 556 हिंदू बच्चों को 27 अनधिकृत मदरसों में दाखिला दिलाकर उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करने के इरादे से निशाना बना रहा है।


शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पौरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य क्षेत्रों में स्थित ये मदरसे किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उल्लंघन करते हुए, उचित सरकारी मंजूरी के बिना हिंदू नाबालिगों को कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) और 16 अगस्त, 2024 के मध्य प्रदेश सरकार के आदेश का उल्लंघन है, जो गैर-इस्लामी बच्चों को इस्लामी मदरसों में पढ़ने से रोकता है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस रैकेट में अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध हो सकते हैं और एक साल बीत जाने के बावजूद, सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है।

शिकायतकर्ता ने इस मामले में आयोग के दखल की मांग की है और अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे एक एफआईआर दर्ज करें और प्रभावित बच्चों को बचाएं, मदरसा संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक बहु-एजेंसी उच्च-स्तरीय जांच करें।

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