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कटारिया फार्मा पर ड्रग विभाग का छापा

October 04, 2025

  • कोल्ड्रिफ सिरप के लिए नमूने, भेजे लैब, रिपोर्ट आने तक खरीद-फरोख्त पर रोक

जबलपुर। छिंदवाड़ा के परासिया में बच्चों की मौत का गंभीर मामला अब गहन जांच के दायरे में आ गया है। बच्चों को दिए गए कफ सिरप पर उठे सवालों के बाद स्वास्थ्य और औषधि विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में, ड्रग विभाग की टीम ने नौदराबाद ब्रिज स्थित कटारिया फार्मा पर छापा मारकर कार्रवाई की। यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कटारिया फार्मा पर ही छिंदवाड़ा के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स को संदिग्ध कफ सिरप की सप्लाई करने का आरोप है। बच्चों की दुखद मौत के बाद, संदेह की सुई सीधे इसी सप्लाई चेन पर टिक गई है।

कोल्ड्रिफ सिरप के लिए नमूने
ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान कटारिया फार्मा के स्टॉक की विस्तृत जांच की और कफ सिरप के सैंपल जब्त किए। इन सैंपल को जांच के लिए तुरंत भोपाल की लैब में भेज दिया गया है। रीजनल हेल्थ डायरेक्टर ने जानकारी दी है कि एक हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट आने की संभावना है।


रिपोर्ट आने पर होगी कड़ी कार्रवाई
रीजनल हेल्थ डायरेक्टर ने स्पष्ट किया कि यद्यपि बच्चों की मौत का प्राथमिक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दवाओं की गुणवत्ता की जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि टेस्ट रिपोर्ट में कफ सिरप की गुणवत्ता में खामियां पाई जाती हैं, तो सप्लाई और बिक्री से जुड़े दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा के परासिया में हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्चों को इलाज के दौरान दिए गए सिरप से ही उनकी मौत हुई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, जबलपुर, छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में ड्रग विभाग की संयुक्त टीम जांच में जुटी हुई है।

जिले में कोल्ड्रिफ और नेस्त्रो-डीएस सिरप खरीद-फरोख्त व वितरण पर रोक
जिले में कफ सिरप कोल्ड्रिफ और नेस्त्रो-डीएस के क्रय-विक्रय, संधारण और वितरण पर आगामी सूचना तक रोक लगा दी गई है। यह कार्यवाही किडनी में संक्रमण से छिंदवाड़ा जिले में हुई बच्चों की मृत्यु के सामने आये मामलों को देखते हुये की गई है। जिले में कोल्ड्रिफ और नेस्त्रो-डीएस सिरप के क्रय विक्रय, संधारण और वितरण पर रोक उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगाई गई है। इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश में दवा के सभी थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को कोल्ड्रिफ सिरप के बैच नम्बर-एसआर 13 तथा नेस्त्रो-डीएस के बैच नम्बर-एक्यूडी 2559 के क्रय विक्रय, संधारण एवं वितरण को आगामी सूचना तक बंद करने के निर्देश दिये हैं। यदि किसी दवा विक्रेता के पास पूर्व से ही ये दवायें संधारित हो तो उन्हें इसकी सूचना तुरंत कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को देने कहा गया है। आदेश की प्रति जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को भी दी गई है तथा सभी दवा विक्रेताओं को इससे अवगत कराने कहा गया है।

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