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आज रात 12 बजे से शुरू होगा SIR का दूसरा चरण, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगी प्रक्रिया

October 27, 2025

नई दिल्ली। बिहार (Bihar) के बाद पूरे देश में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया होनी है। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद इसका दूसरा चरण (Second stage) शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसआईआर का दूसरा चरण नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। इस दौरान चुनाव आयोग ने साफ किया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य योग्य वोटरों (Voters) को लिस्ट में शामिल करना और अयोग्य वोटरों को मतदाता सूची से बाहर करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश में आखिरी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 21 साल पहले हुआ था। अब इसमें बदलाव जरूरी है।


चुनाव आयुक्त ने बताया कि बीएलओ तीन बार हर घर में जाएंगे। इस दौरान मतदाताओं से मिलेंगे और लिस्ट में उनके नाम की पुष्टि करेंगे, उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का फॉर्म देंगे। जो लोग घर से बाहर रहते हैं या दिन में ऑफिस जाते हैं। ये लोग ऑनलाइन अपना नाम जुड़वा सकेंगे। नई मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मतदाताओं को पहले चरण में कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। उन्हें सिर्फ यह बताना होगा कि 2003 में की मतदाता सूची में उनका नाम था या नहीं और यदि उनका नाम नहीं था को उनके माता-पिता का नाम था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी राज्यों की 2003 की मतदाता सूची देखी जा सकती है।

जानें प्रक्रिया

  1. SIR की प्रक्रिया तीन चरण में होगी। पहले चरण में मतदाताओं के नाम को 2003 की मतदाता सूची से लिंक किया जाएगा। इसमें मतदाताओं को सिर्फ यह बताना होगा कि 2003 की मतदाता सूची में उनका या उनके माता-पिता का नाम कहां था।
  2. जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची से लिंक नहीं हो पाएगा। उनका नाम दूसरे चरण में जोड़ा जाएगा। इस चरण में चुनाव आयोग उन लोगों को नोटिस जारी करेगा, जिनके नाम लिंक नहीं हो पाए हैं। इस चरण में मतदाताओं को संबंधित डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। इस दौरान आधार कार्ड भी स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि 2003 के समय वह और उनके माता-पिता कहां थे। इसके बाद प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी।
  3. प्रोविजनल लिस्ट जारी होने के साथ ही मतदाताओं के पास अपील करने का अधिकार होगा। इस दौरान वो लोग अपील कर सकेंगे, जिनका नाम दूसरे चरण में भी लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है। इसके साथ ही वो लोग भी अपनी जानकारी में संशोधन करा सकेंगे, जिनके नाम या अन्य जानकारी में गड़बड़ी है।

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