
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) विधानसभा (Assembly) में गुरुवार को दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। सरकार आज टेनेंसी रिफॉर्म, पंचायती राज, लेबर वेलफेयर और कोऑपरेटिव से जुड़ बिल लाएगी और इसे पास कराने की कोशिश करेगी। असेंबली के बिज़नेस शेड्यूल के मुताबिक, लिस्टेड चार बिलों में जम्मू और कश्मीर टेनेंसी बिल, 2025 (L.A. बिल नंबर 4 ऑफ़ 2025) शामिल है, जिसका मकसद एक रेंट अथॉरिटी बनाना है जो जगहों को किराए पर देने को रेगुलेट करे और एक तेज़ एडज्यूडिकेशन सिस्टम के ज़रिए मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकारों की रक्षा करे।
जम्मू और कश्मीर पंचायती राज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 (L.A. बिल नंबर 5 ऑफ़ 2025), 1989 एक्ट के तहत बनाए गए पंचायती राज फ्रेमवर्क को मज़बूत करने के लिए बदलावों का प्रस्ताव करता है। जम्मू और कश्मीर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स (लाइसेंसिंग, एम्प्लॉयमेंट का रेगुलेशन और सर्विस की शर्तें) बिल, 2025 (L.A. बिल नंबर 6 of 2025), कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में लेबर कानूनों और काम करने के हालात को आसान बनाने के लिए है। जम्मू और कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2025 (L.A. बिल नंबर 7 of 2025), पूरे UT में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए बदलाव की मांग करता है।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved