
डेस्क: ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने बच्चों (Children) की ऑनलाइन सुरक्षा (Online Security) को लेकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध (Ban) लगाने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (PM Anthony Albanese) ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की मानसिक सेहत (Mental Health) और उनके विकास को सुरक्षित रखने के लिए यह कानून बेहद जरूरी था. नया नियम दिसंबर 2025 से लागू होगा और इसके बाद किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र का कोई बच्चा अकाउंट नहीं बना सकेगा और न ही कोई पुराना अकाउंट चला पाएगा.
ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऑनलाइन सेफ्टी एमेडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) बिल 2024 पेश किया है, जिसके अनुसार देश में किसी भी बच्चे को 16 साल की उम्र से पहले सोशल मीडिया का उपयोग करना गैरकानूनी होगा. इसका मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म को ऐसे सभी अकाउंट बंद करने होंगे जिनके यूजर की उम्र 16 साल से कम है. सरकार का कहना है कि यह कानून बच्चों को इंटरनेट पर बढ़ते खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा. इनमें Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit और Kick जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं. इन प्लेटफॉर्म पर उम्र सीमा से नीचे किसी भी यूजर का मौजूद अकाउंट रखना, उसे चलाना या नया अकाउंट बनाना कानून का उल्लंघन माना जाएगा. इन प्लेटफॉर्म को बच्चों की उम्र की पहचान के लिए कड़े वेरिफिकेशन सिस्टम भी लागू करने होंगे.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि यह कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा, ‘यह कदम हमारे बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए है. डिजिटल दुनिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य या उनके विकास की कीमत पर नहीं चल सकती.’ उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इंटरनेट बच्चों के लिए शिक्षा और मनोरंजन का साधन तो बने, लेकिन उनकी सेहत के लिए खतरा न बने.
सरकार ने यह भी बताया कि दुनिया भर में किए गए कई अध्ययनों में पाया गया है कि बच्चों और किशोरों में सोशल मीडिया की लत तेजी से बढ़ रही है. शोध में यह सामने आया कि लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों की नींद खराब होती है, उनमें चिंता और बेचैनी बढ़ती है और उनका ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता कम हो जाती है. ऑस्ट्रेलिया सरकार ने घोषणा की है कि यह कानून 10 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा. इसके बाद कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के यूजर को अपनी सेवा नहीं दे सकेगा. प्लेटफॉर्म को अपने सिस्टम में बदलाव कर उम्र की पहचान और सत्यापन के लिए नई तकनीकें भी अपनानी होंगी.
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved