
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली (Delhi) में शादी, पार्टी या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम (Social Event) का आयोजन करने से पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (Pollution Control Committee) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) लेना अनिवार्य होगा. यह निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) ने सुनाया है. अदालत ने यह निर्देश दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए दिया है.
जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को एक आदेश दिया है. इस आदेश में लिखा है कि शहर में आयोजित होने वाले सभी समारोहों पर यह नियम सख्ती से लागू किया जाए, फिर चाहे विवाह हो, जन्मदिन पार्टी हो या कोई कॉर्पोरेट इवेंट. अदालत ने कहा कि DPCC से NOC के साथ-साथ अग्निशमन विभाग से फायर NOC लेना भी जरूरी होगा. बिना इन अनुमतियों के किसी भी बैंक्वेट हॉल या समारोह स्थल पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
अदालत ने कहा कि यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर उठाया गया है. साथ ही, MCD को निर्देश दिया गया कि जहां भी समारोह की अनुमति दी जाए, वहां पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि सड़क पर जाम या प्रदूषण की स्थिति न बने. अदालत ने यह भी कहा कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय किए जाएं.
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