
इलाहाबाद: पासपोर्ट (Passport) बनवाने वाले लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए. इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने टिप्पणी की है. विदेश मंत्रालय के ‘सिटीजन चार्टर जून 2025’का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि नया पासपोर्ट बनने में 30 वर्किंग डेज लगते हैं. पुराना पासपोर्ट रिन्यू करने में 7 कामकाजी दिन लगते हैं.
ये समय पुलिस जांच को छोड़कर है. ऐसे में पुलिस जांच के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई थी. इसी मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि पुलिस को तुरंत और पूरी मेहनत से पासपोर्ट वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. ये काम विदेश मंत्रालय के तय समय के भीतर किया जाना चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि पुलिस जांच में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. देरी सिर्फ उन चीजों में हो सकती है जिसमें बहुत खास वजहें न हों. वेरिफिकेशन में देरी की वजह से लोगों का घूमने-फिरने का अधिकार (ट्रैवल राइट) प्रभावित होता है.आरोपी व्यक्ति के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, लेकिन देरी करना बिल्कुल ही गलत है.
खासकर, जब 1 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू करना हो, तो देरी से परेशानी ज्यादा होती है. लोग पासपोर्ट ऑफिस से नोटिस का इंतजार भी नहीं करते. कोई समस्या आते ही सीधे कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं. हमारा पासपोर्ट जल्दी जारी करो. कई बार लोग पासपोर्ट ऑफिस के नोटिस का जवाब भी नहीं देते, फिर भी कोर्ट में याचिका डाल देते हैं.
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved