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शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा, लेकिन बांग्लादेश में नहीं है फांसी घर

November 18, 2025

डेस्क: बांग्लादेश की इंटरनेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा तो सुना दी है, लेकिन सरकार के पास महिलाओं को फांसी देने के लिए कोई घर नहीं है. यह खुलासा बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया की एक रिपोर्ट में हुआ है.

स्थानीय कालेर कथा अखबार के मुताबिक साल 1971 से लेकर अब तक 100 से ज्यादा महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन किसी भी यह सजा दी नहीं गई है. वर्तमान में 94 महिला कैदी मौत की सजा का इंतजार कर रही हैं.

अखबार के मुताबिक महिलाओं के लिए गाजीपुर में एक अलग से जेल बनाया गया है. यहां पर फांसी घर नहीं है. गाजीपुर जेल में फांसी घर क्यों नहीं बनाया गया, इस सवाल के जवाब में पूर्व आईजी जेल ब्रिगेडियर जाकिर हसन का कहना है कि पहले किसी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई.


  • जाकिर के मुताबिक हम सबने यह मान लिया कि महिलाओं के साथ आगे भी इसी तरह का बर्ताव होगा, इसलिए महिला जेल में फांसी घर नहीं बनाया गया. बांग्लादेश में अधिकांश मौत की सजा राष्ट्रपति तक आते-आते उम्रकैद में बदल जाता है.

    बांग्लादेश में मौत की सजा सिर्फ एक ही व्यवस्था से दी जा सकती है. वो व्यवस्था है- फांसी. बांग्लादेश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के मुताबिक, मौत की सजा पाए व्यक्ति को फांसी दी जाती है. उसे गर्दन के सहारे तब तक लटकाया जाता है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती. बांग्लादेश में अन्य मुस्लिम देशों की गोली मारकर, बिजली के झटके या लेथल इंजेक्शन से मौत की सजा नहीं दी जाती है.

    इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश सरकार की पहली कोशिश शेख हसीना को ढाका वापस लाने की है. शेख हसीना वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली में रह रही हैं. बांग्लादेश की सरकार ने भारत को एक पत्र भी लिखा है. बांग्लादेश की सरकार आने वाले दिनों में इंटरपोल से एक वारंट भी जारी करवाएगी. इस मुद्दे को बांग्लादेश की सरकार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उठाने की तैयारी में है.

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