
इंदौर। इंदौर (Indore) के परदेशीपुरा बनाम कल्याण देवांग 2009 के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय में, न्यायाधीश अंशु चौहान ने 21 नवंबर 2025 को 28 और लोगों को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में पहले ही 100 से अधिक लोग बरी हो चुके हैं।
अधिवक्ता श्रीराम सिंह भदौरिया एवं अधिवक्ता सन्दीप चौधरी ने बताया कि तत्कालीन एसपी संजीव शमी के अलोकतांत्रिक तानाशाही व्यवहार देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय एवं क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला के आव्हान पर भारतीय जनता पार्टी एवं महिला शक्ति द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से किए गए धरना प्रदर्शन आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए इस झूठे मुकदमे में न्यायालय ने एक बार फिर से न्याय की जीत का उदाहरण पेश किया है।
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