img-fluid

सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग, 45 साल पुराने वोटर केस को लेकर शख्स ने लगाई दिल्ली कोर्ट में अर्जी

December 06, 2025

नई दिल्‍ली । कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद(Rajya Sabha MP) सोनिया गांधी के खिलाफ वोट चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक शख्स ने दिल्ली के राउज़ एवेन्यू(Rouse Avenue) कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी अर्जी में उस शख्स ने मजिस्ट्रेट कोर्ट (magistrates Court)के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सोनिया गांधी(Sonia Gandhi) के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से साफ तौर पर मना कर दिया गया था। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता लेने से तीन साल पहले ही सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था।

यह केस शुक्रवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने के सामने आया। जज ने इसे 9 दिसंबर को विचार के लिए लिस्ट करने का आदेश दिया है। यह क्रिमिनल रिवीजन अर्जी विकास त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति ने फाइल की है। त्रिपाठी ने अपनी अर्जी में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव चौरसिया के 11 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है।



1983 में भारत की नागरिक बनी थीं सोनिया
त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं। अर्जी में त्रिपाठी ने अन्य विवरण देते हुए आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का नाम सबसे पहले 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, फिर 1982 में उसे हटा लिया गया था। इसके बाद 1983 में फिर से उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया, जब वह आधिकारिक तौर पर भारत की नागरिक बन गईं।

कुछ जाली कागजात जमा किए होंगे?
त्रिपाठी के वकीलों ने आरोप लगाया है कि 1980 में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल होने का मतलब है कि तब उन्होंने कुछ जाली कागजात जमा किए थे। वकीलों के मुताबिक यह एक ऐसा केस है जो दिखाता है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है। इससे पहले सितंबर में जज चौरसिया ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि कोर्ट ऐसी जांच नहीं कर सकता क्योंकि इससे संवैधानिक अधिकारियों को सौंपे गए क्षेत्रों में गलत तरीके से उल्लंघन होगा और यह भारत के संविधान के आर्टिकल 329 का उल्लंघन होगा।

Share:

  • सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय की किताब पर उनके सिगरेट पीती तस्वीर पर बैन की मांग ठुकराई, याचिका की खारिज

    Sat Dec 6 , 2025
    नई दिल्‍ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें अरुंधति रॉय (Arundhati Roy) की पुस्तक ‘मदर मैरी कम्स टू मी’ (book Mother Mary Comes to Me) की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया था कि पुस्तक के आवरण पर उन्हें […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved